ट्रैफिक चालान भुगतने का सुनहरा अवसर, 13 अगस्त तक लगेगी लोक अदालत
Gurugram News Network – यदि आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसे भरने का अब आपके पास सुनहरा अवसर है। जिला अदालत परिसर में लंबित पड़े ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई है। यह लोक अदालत 13 अगस्त तक लगाई जाएगी। इसमें हर व्यक्ति जाकर ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकता है। खास बात यह है कि ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए जुर्माने में विशेष छूट दी जा रही है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम ललिता पटवर्धन ने बताया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग समेत अन्य ट्रैफिक चालान के केस काफी अधिक संख्या में लंबित हैं। इनके भुगतान के लिए विशेष तौर पर अलग से लोक अदालत लगाई गई है। इसका हेल्प डेस्क जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय के साथ ही लगाया गया है। जिन लोगों के वाहनों के चालान हुए हैं वह इस हेल्प डेस्क पर जाकर चालान भुगतान संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक लोक अदालत में भी चालान भुगतान की विशेष सुविधा दी जाती है लेकिन चालान की संख्या अधिक होने के कारण इसका फायदा हर किसी को नहीं मिल पाता। इसके कारण कई लोग चालान भुगतान से वंचित रह जाते हैं और बाद में अदालत में पहुंचकर उन्हें जुर्माने की पूरी राशि भरनी होती है। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए इस बार लोक अदालत की शुरुआत 2 जुलाई से कर दी गई है जोकि 13 अगस्त तक चलेगी। इसमें चालान का भुगतान किया जा सकता है। इस लोक अदालत में आने वाले लोगों को जुर्माने में विशेष छूट दी जाती है। उन्होंने बताया कि केवल छुट्टी वाले दिन ही लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कार्य दिवस में लोक अदालत में आकर चालान का भुगतान किया जा सकता है।